
शॉर्ट-वीडियो बनाने वाले चीनी एप Tik Tok को अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से एक बार फिर राहत मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेन्सिलवेनिया में एक संघीय न्यायाधीश ने सरकार को उन प्रतिबंधों को रोक दिया है, जो 12 नवंबर से प्रभावी रूप से इस ऐप को बंद कर देते। बता दें कि यह आदेश उस मुकदमे के बाद आया है, जो टिकटॉक बनाने वालों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ लगाया था। जज ने आदेश में लिखा, टिकटॉक पर बनाए गए लघु वीडियो अभिव्यक्ति करने वाले और सूचनात्मक हैं और न्यूज वायर फीड से जुड़ी अभिव्यक्ति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनॉमिक पॉवर एक्ट के तहत आती हैं।
टिकटॉक ने जारी किया बयान
टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, समुदाय से मिले समर्थन के कारण हम काफी आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपने अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने, अपने कॅरियर के लिए और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान काम किया है। हम अपने प्लेटफॉर्म और कानूनी विकल्पों के जरिए अपनी रचनात्मक कम्युनिटी की आवाज को समर्थन देते हैं और उन्हें लगातार यह सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जज कार्ल निकोलस ने ट्रंप प्रशासन के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी थी।
तीन टिकटॉक यूजर्स ने लगाई थी याचिका
बता दें कि कोर्ट ने यह रोक तीन टिकटॉक यूजर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है। याचिका लगाने वालों में पेन्सिलवेनिया के एक कॉमेडियन और दो अन्य क्रिएटर शामिल हैं। याचिका दायर करते हुए इन्होंने कहा था कि अगर एप बंद हो गया तो वे जीवन-यापन के लिए कमाई नहीं कर पाएंगे। इस पर फैसला लेते हुए न्यायाधीश वेंडी वीटलस्टोन ने कहा कि ऐप बंद होने के बाद क्रिएटर्स अपने लाखों फॉलोअर्स को खो देंगे और इसके साथ उनसे ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी छिन जाएगी।
सरकार ने बताया था देश के लिए खतरा
बता दें कि अगस्त में ट्रंप सरकार ने टिकटॉक पर बैन की बात कहते हुए इस एप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। ट्रंप सरकार का कहना है कि टिकटॉक यूजर्स के डेटा की चोरी और जासूसी करने की पूरी संभावना है। हालांकि अब कोर्ट के इस फैसले के कारण अब ट्रंप सरकार टिकटॉक पर बैन नहीं लगा सकेगी।
Published on:
31 Oct 2020 05:36 pm
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