
आधार नंबर को Paytm, बैंक अकाउंट और मोबाइल को चुटकियों में करें डिलीट, जाने पूरा प्रोसेस
नई दिल्ली: अगर आपने अपने आधार नंबर को बैंक अकाउंट, मोबाइन के नंबर, पेटीएम में और स्कूल एडमिशन के दौरान इस्तेमाल किया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह लग रहा है कि उसे डीलिंक कैसे कराए तो परेशान होने कि जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको डीलिंक करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने आधार नंबर को हटा सकते हैं।
बैंक अकाउंट से आधार नंबर को डी-लिंक करने के लिए सबसे पहले उस ब्रांच में जाए जहां का आपका अकाउंट है और फिर वहां आधार डीलिंक करने वाले फॉर्म भरकर जमा करें। इस प्रक्रिया के 48 घंटे बाद आपका आधार बैंक अकाउंट से डी-लिंक हो जाएगा। अगर बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो Jandhan Darshak ऐप के जरिए इसे डीलिंक करा सकते हैं। हालांकि ऐप से यह काम होने में 59 मिनट का समय लगेगा।
मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से आधार को डी-लिंक कराने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कंपनिया अभी इसपर काम कर रही है। माना जा रहा है कुछ हफ्तों में वो डीलिंक करने की सुविधा देने लगेंगे। वहीं अगर पेटीएम से अपने नंबर को जोड़ा है और अब उसे डीलिंक कराना चाहते हैं तो पेटीएम कस्टमर केयर नंबर पर (01204456456) कॉल करेंं। या फिर आधार को डीलिंक करने के लिए ईमेल भेजने। इस दौरान आपसे आधार कार्ड के स्कैन कॉपी की मांग की जानिए, जिससे की आपका वेरिफिकेशन किया जा सकें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 72 घंटे के अंदर आपका आधार पेटीएम से डीलिंक हो जाएगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि बैंक अकाउंट, मोबाइन के नंबर और स्कूल एडमिशन के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पैन से आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
Published on:
01 Oct 2018 11:04 am
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