9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंटरनेशनल ड्रग रैकेट मामले में पंजाब के जगदीश भोला को 12,10 और 2 वर्ष की कैद,साथियों को भी अदालत ने सुनाई सजा

भोला के साथियों को भी सजा मिली है...

less than 1 minute read
Google source verification
jagdish bhola file photo

jagdish bhola file photo

(चंडीगढ,मोहाली): इंटरनेशनल ड्रग रैकेट मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस उपअधीक्षक एवं अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला को बुधवार को मोहाली स्थित सीबीआई अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में 12,10 और 2 वर्ष कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही तीन अन्य मामलों में भोला को बरी भी किया गया है।


सीबीआई अदालत के फैसले के अनुसार जगदीश भोला को सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। भोला छह साल पहले ही जेल में पूरे कर चुका है और उसे छह साल और जेल में बिताने होंगे।

भोला के इन साथियों को मिली सजा

एफआईआर नम्बर 56 में भोला को 10 वर्ष के कारावास और साथी जगजीत चहल को 10 वर्ष,सतिंदर धामा को 12 वर्ष,सरबजीत साबा को दो मामलों में दस-दस वर्ष,बलजिंदर को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। मनजिंदर सिंह औलख, परमजीत पम्मा, सुरजीत सिंह, हरमिंदर सिंह, हरबंस, देविंदर हैप्पी, परमजीत चहल, अनिल चहल को बरी किया गया है।

यह भी पढे: शिक्षक ही नहीं पंजाब के 42 हजार कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार गंभीर-अमरिंदर सिंह