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प्रदेशभर में निरस्त होंगे अधूरे सीवर प्रोजेक्ट पर जारी पूर्णता प्रमाण पत्र

अमृत मिशन के तहत क्रियान्वित की जा रही सीवरेज परियोजनाओं के लिए अधूरे काम पर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। प्रमुख अभियंता नगरीय आवास एवं विकास, भोपाल जीपी कटारे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

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 सीवरेज परियोजना-मुरैना

प्रमुख अभियंता का जारी आदेश।

रवींद्र सिंह कुशवाह, मुरैना. मुरैना नगर निगम की विवादित कार्यप्रणाली को लेकर यह आदेश बेहद अहम माना जा रहा है। यह आदेश पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी का काम करेगा।
मुरैना नगर निगम ने स्टैंडर्ड इन्फ्राटेक कंपनी को अनुबंध की शर्तों के विपरीत जाकर अधूरे काम पर ही प्रमाण पत्र मई 2021 में जारी कर दिया था। जबकि न आधे घरों में भी सीवरेज के हाउस सर्विस कनेक्शन नहीं हुए थे और सड़कों का रेस्टोरेशन तो 10 किमी भी नहीं कराया गया था। पत्रिका ने इस मामले का खुलासा अंतिम भुगतान के लिए देयक स्वीकार लिए जाने पर 27 जुलाई के अंक में 'अधूरे काम पर सीवर प्रोजेक्ट के पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी, अंतिम देयक भी स्वीकाराÓ शीर्षक से खुलासा किया था। इसके पहले अधीक्षण यंत्री केके शर्मा भी शासन को पत्र लिख चुके थे। खुलासे के साथ ही नगर निगम ने 28 जुलाई को ही पूर्णता-पत्र निरस्त कर दिया और भुगतान पर भी रोक लगा दी थी। बता दें कि अधूरे काम पर भी नगर निगम ने सीवर प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए अनुशंसा पत्र राज्य शासन को भिजवा दिया था। इस पत्र पर प्रभारी कमिश्नर के हस्ताक्षर भी नहीं थे। अपने बचाव में नगर निगम ने इसकी जांच कराने के लिए भी शासन को एक पत्र भेजा था। हालांकि इसके बाद संयुक्त संचालक कार्यालय ग्वालियर से एक टीम के मॉनीटरिंग के लिए आने की खबर है, लेकिन वह दिखी नहीं है।
क्या लिखा है मुख्य अभियंता के पत्र में
मुख्य अभियंता ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जब तक हाउस सर्विस कनेक्शन एवं रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है, तब संविदाकार को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ओ एंड एम अवधि की गणना भी नहीं की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हाउस सर्विस कनेक्शन एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्य अपूर्ण रहने पर भी परियोजना के अन्य घटकों के संचालन एवं संधारण सुचारू रूप से किया जाए। हाउस सर्विस कनेक्शन एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों के अपूर्ण रहने पर भी पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए।
कार्रवाई करने से कतराए अधिकारी
मुख्य अभियंता के पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि गलत तरीके से जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र के मामलों में कार्रवाई की जाए। जारीकर्ता अधिकारी/कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मुरैना नगर निगम में मई 2021 में ही जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र, पत्रिका के खुलासे के बाद प्रमाण-पत्र निरस्त करने के डेढ़ माह बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है।