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Man Called Girl 'Item': मुंबई में कोर्ट ने एक युवक को डेढ़ साल की सजा सुनाई हैं। पॉक्सो मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने एक शख्स को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। शख्स पर नाबालिग लड़की को 'आइटम' बताकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसे लड़की का यौन शोषण माना जाएगा।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की एक पोक्सो कोर्ट ने एक 26 साल के बिजनेसमैन को 16 वर्षीय नाबालिक लड़की का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया है। साल 2015 में आरोपी ने स्कूल से लौट रही एक लड़की के बाल खींचे और कहा 'क्या आइटम कहां जा रही है?' कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक महीने से लड़की का पीछा कर रहा था। यह भी पढ़े: Maharashtra Politics: सीएम एकनाथ शिंदे को लगेगा तगड़ा झटका? उद्धव गुट का दावा- BJP का दामन थामेंगे 22 बागी विधायक
मिली जानकारी के मुताबिक, स्पेशल जस्टिस एसजे अंसारी ने आरोपी के अच्छे आचरण को लेकर माफी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ऐसे सड़क किनारे रोमियो को सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिक का यौन शोषण करने वाले बिजनेसमैन को दोषी करार दिया है। युवती के माता-पिता को अपनी बेटी के साथ युवक की दोस्ती पसंद नहीं थी। इस नाबालिग लड़की को जुलाई महीने में कोर्ट में पेश किया गया था।
बता दें कि इस मामले की एकमात्र गवाह नाबालिग लड़की ने बताया कि वह 14 जुलाई 2015 को दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल जा रही थी। आरोपी अपने दोस्तों के साथ अपनी गली में बैठा था। लड़की ने आगे बताया कि जब वह दोपहर करीब 2:15 बजे स्कूल से लौटी। उसके बाद भी आरोपी सड़क पर बाइक पर बैठा था। नाबालिग लड़की ने कहा कि जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसका पीछा करने लगा। साथ ही युवक ने उसके बाल खींचे और उससे बातें की।
Published on:
24 Oct 2022 12:39 pm
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