हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार जुर्मानाबलात्कार का मामला खारिज करने के लिए आरोपी की पत्नी ने लगाई है अर्जी
मुंबई. याचिका के साथ अश्लील फोटो लगाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को कड़ी फटकार लगाई है। इसकी निंदा करते हुए कोर्ट ने वकील पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम दो सप्ताह के भीतर लाइब्रेरी में जमा करनी होगी। अदालत ने सभी वकीलों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। जेल में बंद बलात्कार के आरोपी की पत्नी की ओर से वकील ने अर्जी लगाई है। याचिका में रेप का मामला निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। सबूत के तौर पर याचिका में वकील ने फोटो भी शामिल की थी, जिस पर अदालत ने आपत्ति जताई।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस एसएम मोडक की बेंच ने इस याचिका पर सात अक्टूबर को सुनवाई की थी। बचाव पक्ष के वकील दलीलें पेश कर रहे थे। फाइल खोलते ही आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने पर बेंच ने वकील को गैर-जिम्मेदार बताया। याचिका से उक्त फोटो हटाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे पीडि़त की पहचान उजागर हो सकती है।
वकीलों को हिदायत
अदालत के आदेश के मद्देनजर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने नोटिस जारी किया है। इसमें सभी वकीलों से अनुरोध किया गया है कि महिला उत्पीडऩ से जुड़े मामलों में याचिका दाखिल करते समय संयम बरतें। अश्लील फोटो-वीडियो याचिका के साथ न लगाएं। कोर्ट की अनुमति लेकर वकील फोटो संलग्न कर सकते हैं।