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मुंबई: 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, 5 लोगों से अधिक को एक जगह एकत्र होना मना

पुलिस ने मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी हैं। इस दौरान सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी। एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। जानें और किन चीजों पर पाबंदी लागू रहेगा।

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Mumbai Police

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। शहर में 2 जनवरी 2023 तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। मुंबई पुलिस के निर्देश से सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब 2 जनवरी तक एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। मुंबई पुलिस ने यह आदेश शहर में शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की रुकावटों से बचने के लिए जारी किया है। यह आदेश 4 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शनों और गाना बजाने पर पूरी तरफ से प्रतिबंध होगा।

इसके अलावा पटाखे और आतिशबाजियां, हथियार रखने पर भी प्रतिबंध होगा। लाउडस्पीकर बजाने पर भी पाबंदियां रहेंगी। इनके अलावा सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का बैंड, डीजे या अन्य वाद्ययंत्र बजाने पर भी बैन लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। यह भी पढ़े: मुंबई: 1,800 से ज्यादा महिलाओं पर एक पब्लिक शौचालय! 58% लेडीज टॉइलेट में लाइट की सुविधा नहीं

मुंबई पुलिस के आदेश के मुताबिक इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध होगा।
सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन, जुलूस और जमावड़ा या सभा पर प्रतिबंध होगा।
विवाह सामारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तान या श्मशान घाट तक जाते वक्त भीड़ जुटाने, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की मीटिंग पर प्रतिबंध होगा।
पब्लिक प्लेस में पटाखे, डीजे, बैंड, लाउडस्पीकर या अन्य वाद्ययंत्रों के बजाने पर पाबंदी होगी।
कंपनियों की नॉर्मल मीटिंग्स पर भी बैन होगा।
दुकानों और संस्थानों के व्यापार से जुड़ी सभी बैठकों, सभाओं पर भी पाबंदी लागू होगी।
तेज आवाज में गाना बजाने पर भी पाबंदी होगी।
कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोकल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लोगों के जमा होने पर बैन होगा. यहां तक कि स्कूल-कॉलेजों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों में भी मीटिंग आयोजिक नहीं की जाएगी।

क्या होता है धारा 144: बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 का उपयोग तब किया जाता है जब कहीं पर सुरक्षा संबंधी कोई खतरा या शांति सुव्यवस्था भंग होने की संभावना होती है। यह शांति सुव्यवस्था को कायम रखने के मकसद से लागू की जाती है। सबके पहले धारा 144 का उपयोग 1861 में बड़ोदा स्टेट में लागू किया गया था। धारा 144 के लागू रहते हुए पांच या इससे अधिक लोगों को एक जगह पर जमा होने से रोक दिया जाता है।