मुंबई

Nashik: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक को 10 साल की सजा, प्रेग्नेंट होने के बाद पता चली थी हैवानियत

Nashik Crime News: विशेष अदालत ने युवक को कई मौकों पर नाबालिग से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का दोषी पाया। यह मामला 2018 का है। अदालत ने मामले में आठ गवाहों और सबूतों को परखने के बाद फैसला सुनाया।

less than 1 minute read
Oct 16, 2022
CG Rape Case File Photo

Maharashtra Nashik News: महाराष्ट्र के नासिक जिले में मासूम के साथ हैवानियत करने वाले एक युवक को उसके जघन्य कृत्यों के लिए दंडित किया गया है। विशेष अदालत ने 22 वर्षीय युवक को नाबालिग से कथित रूप से कई बार बलात्कार करने के आरोप में पॉस्को एक्ट (POCSO Act) के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष अदालत ने युवक को कई मौकों पर नाबालिग से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का दोषी पाया। यह मामला 2018 का है। अदालत ने मामले में आठ गवाहों और सबूतों को परखने के बाद फैसला सुनाया। यह भी पढ़े-Mumbai: कुर्ला रेलवे स्टेशन पर शख्स ने दौड़ाया ऑटो रिक्शा, RPF ने किया गिरफ्तार, देखें वायरल वीडियो

सहायक लोक अभियोजक दीपशिखा भिड़े के अनुसार, दोषी पीड़िता का रिश्तेदार है। वारदात के समय पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम थी। दोषी युवक ने अच्छे संबंध बनाने की आड़ में लड़की को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया।

मई 2018 के पांच महीनों में दोषी ने पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया और इसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। मामला तब सामने आया जब लड़की को पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। परिजनों ने उसे स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इलाज के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नाबालिग गर्भवती है।

इसके बाद पीड़िता के परिजन ने पुलिस में बलात्कार का केस दर्ज करवाया। पुलिस की जांच और पूछताछ में सच का खुलासा हो गया और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया।

Published on:
16 Oct 2022 05:23 pm
Also Read
View All

अगली खबर