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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला-रेप, किडनैपिंग और डकैती के दोषियों को अब नहीं मिलेगी परोल

बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रेप, डकैती और किडनैपिंग के दोषियों को परोल न देने का फैसला किया। इस फैसले के बाद वो व्यक्ति परोल के हकदार नहीं होंगे जिन्हें कोर्ट ने डकैती, रेप और किडनैपिंग के मामले में दोषी ठहराया है।

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devendra fadnavis

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बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रेप, डकैती और किडनैपिंग के दोषियों को परोल न देने का फैसला किया। इस फैसले के बाद वो व्यक्ति परोल के हकदार नहीं होंगे जिन्हें कोर्ट ने डकैती, रेप और किडनैपिंग के मामले में दोषी ठहराया है।

यह फैसला एक सजा-ए-आफ्ता मुजरिम के लापता होने के बाद लिया गया है। इस मुजरिम को पल्लवी पुरकायस्थ नाम की एक वकील के रेप और कत्ल के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। सज्जाद मोगुल नाम का यह शख्स 2012 से अाजीवन कारावास काट रहा था। इसी साल मार्च में उसे परोल दी गई थी।

सज्जाद को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए परोल दी गई थी। सज्जाद के लापता होने के बाद इस मामले में की जांच की जा रही है। जांच में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि सज्जाद को किस आधार पर परोल दी गई।

इस मामले में एक जेल के एक उच्च पदाधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है। लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अभी तक सज्जाद को ढूंढ़ने में कामयाब नहीं हो सकी है।

मुख्यमंत्राी देवेंद्र फड़नवीस की मंजूरी मिलने के बाद परोल के नए नियम लागू करने के लिए जेल प्रशासन को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। इन नए नियमों के मुताबिक सजा काट रहे मुजरिमों को 'इमरजेंसी परोल' दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि 7 दिन होगी जिसे किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा।

'इमरजेंसी परोल' परोल सिर्फ इन तीन विशेष स्थितियों में दी जाएगी-

1.पिता, माता, बेटे, बेटी, पत्नी, भाई या बहिन की मृत्यु हो जाने पर

2.पिता, माता, बेटे, बेटी, पत्नी, भाई या बहिन को गंभीर बीमारी होने पर

3.बेटे, बेटी, भाई या बहिन की शादी होने पर

मुंबई की रहने वाली 25 वर्षीय वकील पल्लवी पुरकायस्थ की अगस्त 2012 में हत्या कर दी गई थी। जम्मू-कश्मीर का रहने वाला सज्जाद उस बिल्डिंग का वॉचमैन था जहां पल्लवी रहती थी।

पल्लवी जब अपने अपार्टमेंट में अकेली थी तब सज्जाद ने उसका रेप कर हत्या कर दी जिसके बाद कोर्ट ने उसे अाजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


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