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महाराष्ट्र के नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द, रिजर्व बैंक का बड़ा एक्शन

Nagar Urban Cooperative Bank: रिजर्व बैंक ने कुछ महीने पहले बैंक को नोटिस भेजा था। जिसमें कर्ज वसूली, बढ़े हुए एनपीए आदि के बारे में जानकारी मांगी गयी थी।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 04, 2023

RBI gave strict instructions to stop cyber fraud

,RBI gave strict instructions to stop cyber fraud

RBI action on Ahmednagar Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने महाराष्ट्र की एक पुरानी बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रिजर्व बैंक ने अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Nagar Urban Co-operative Bank) की मान्यता रद्द कर दी है। इससे पहले आरबीआई ने बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहमदनगर जिले के साथ सौ साल से भी पुराना इतिहास रखने वाले नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। इससे जिले में खलबली मच गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शाम पांच बजे बैंक को मेल कर इसकी सूचना दी गयी। बैंक पर RBI द्वारा प्रशासक नियुक्त कर आगे की कार्रवाई की जायेगी। यह भी पढ़े-RBI ने मुंबई के सारस्वत बैंक पर ठोका 23 लाख रुपये का जुर्माना, नियमों की अनदेखी का आरोप

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय हालात खराब होने के कारण उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया। बताया जा रहा है कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने के कारण बैंक की मान्यता रद्द की गई है। इसके साथ ही बैंक का सारा कामकाज 4 अक्टूबर से रोक दिया गया है। हालांकि जमाकर्ता बैंकिंग नियमों के तहत उनके पैसे वापस पाने के हकदार है।

रिजर्व बैंक ने सालभर से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। इस बीच बैंक को कुछ महीनों की मोहलत दी गई थी। रिजर्व बैंक ने कुछ महीने पहले बैंक को नोटिस भेजा था। नोटिस में कर्ज वसूली, बढ़े हुए एनपीए, आरबीआई नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के बारे में जानकारी मांगी थी। साथ ही आरबीआई ने बैंक की मान्यता रद्द क्यों नहीं करनी चाहिए? इस पर भी जवाब माँगा था।

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