
सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पीकर को लगाई फटकार
Shiv Sena MLA Disqualification Case: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) राहुल नार्वेकर को आज (13 अक्टूबर) फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने स्पीकर द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए बनाये गए शेड्यूल को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए, टालमटोल कर फैसले में देरी नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी (शरद पवार) की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। दोनों दलों ने अपनी याचिका में स्पीकर पर मामले की सुनवाई में देरी करने का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला करने का आदेश दिया है। साथ ही शिवसेना विवाद में और देरी नहीं करने के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर को सख्त चेतावनी दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “स्पीकर को कोई सलाह दो.. वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं हरा सकते है... पिछली बार हमने सोचा था कि वह बेहतर समझ जाएंगे.. शेड्यूल का विचार सुनवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित करना नहीं होना चाहिए।“ यह भी पढ़े-Shiv Sena: नवरात्रि में सुनवाई, दिवाली बाद जिरह... चंद महीनों में होगा शिवसेना विधायकों की किस्मत का फैसला
2 महीने में लेना होगा फैसला!
शीर्ष कोर्ट ने कहा, “स्पीकर को यह दिखाना चाहिए कि वह मामले को गंभीरता से ले रहे है। लेकिन जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है... उन्हें कार्रवाही का कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। सुनवाई तो होनी ही है। हमने 14 जुलाई को नोटिस जारी किया. इसके बाद हमने सितंबर में आदेश भी पारित किया। लेकिन अब यह देखते हुए कि स्पीकर ने कोई कदम नहीं उठाया है, यह कहने पर मजबूर हैं कि उन्हें 2 महीने में फैसला लेना होगा।”
नहीं तो कोर्ट बनाएगी शेड्यूल...
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ट्रिब्यूनल के समक्ष इन सुनवाइयों को दिखावे तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। बल्कि ये गंभीर कार्यवाही हैं. इसे महज दिखावा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट द्वारा शेड्यूल इसलिए निर्धारित नहीं किया गया, क्योकि हम सम्मान (स्पीकर के अधिकारों का) करते हैं... लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते है तो हमें उन्हें जवाबदेह ठहराना होगा।
मंगलवार को फिर सुनवाई
सुनवाई के दौरा सीजेआई ने आदेश दिया कि सोमवार तक यदि उचित शेड्यूल नहीं दिया गया तो कोर्ट आदेश पारित करेगा। सीजेआई ने कहा, "कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने से हम चिंतित हैं.. कम से कम अगले चुनाव से पहले इस मुद्दे पर फैसला हो जाना चाहिए।" अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। यह भी पढ़े-Shiv Sena: विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई खत्म, दोनों गुटों ने स्पीकर के सामने उठाए ये मुद्दे
Published on:
13 Oct 2023 03:00 pm
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