6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विशेष सीबीआई कोर्ट ने इंद्राणी की जमानत याचिका को किया ख़ारिज

अब इंद्राणी को वापस भायखला जेल में ही रहना पड़ेगा...
less than 1 minute read
Google source verification

(मुंबई): शीना बोरा हत्या मामले में भायखला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को विशेष सीबीआई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था।


24 अप्रैल 2012 में शीना बोरा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का खुलासा 2015 में होने के बाद इंद्राणी को गिरफ्तार किया गया था। इंद्राणी ने यह हत्या पूर्व पति संजीव खंन्ना और ड्राइवर के साथ मिलकर करना कबूल किया था। उसने बताया था की हत्या के बाद 25 अप्रैल को उसकी लाश को रायगढ़ जिले में दफना दिया गया था। इस गिरफ़्तारी के बाद से ही इंद्राणी मुखर्जी भायखला जेल में बंद है। इस बीच इंद्राणी ने अपने स्वास्थ का हवाला देते हुए जमानत याचिका विशेष सीबीआई कोर्ट में दायर की थी। याचिका को लेकर शनिवार को इंद्राणी को कोर्ट में पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इसके बाद अब इंद्राणी को वापस भायखला जेल में ही रहना पड़ेगा।

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग