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Thane: हिंदू बताकर महिला से की शादी, फिर धर्म परिवर्तन कर दिया तीन तलाक, जानें पूरा मामला

Thane News: शादी के एक साल बाद आरोपी ने महिला को बताया कि उसका नाम राजू नहीं बल्कि सिराज कुरेशी है। आरोपी ने कहा कि अगर महिला को उसके साथ रहना है तो उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा।

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Aug 31, 2023
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Bhiwandi News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पहचान छिपाकर 27 साल की हिंदू महिला से शादी कर ली। इसके बाद महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आरोपी ने कुछ समय बाद महिला को तीन तलाक दे दिया। इस मामले में पुलिस ने रेप और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी भिवंडी का रहने वाला है और उसका नाम राजू उर्फ सिराज कुरेशी है। हालाँकि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता 2018 में अपने पति से अलग हो गई थी और अपने सात साल के बेटे के साथ अकेले रहती थी। महिला की आरोपी से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। यह भी पढ़े-Nagpur: लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बची 15 महीने की मासूम की जान, विस्तारा फ्लाइट में बिगड़ी थी तबियत

पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने अपना नाम राजू बताया था। राजू ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और भिवंडी के एक होटल में आने को कहा। पीडिता का कहना है कि आरोपी राजू ने 2020 में एक लॉज में उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद महिला ने 26 जनवरी 2020 को हिंदू संस्कृति के अनुसार राजू से शादी कर ली।

शादी के एक साल बाद आरोपी ने महिला को बताया कि उसका नाम राजू नहीं बल्कि सिराज कुरेशी है। आरोपी ने कहा कि अगर महिला को उसके साथ रहना है तो उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा। इसके बाद महिला ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद दोनों ने मई महीने में एक बार फिर इस्लाम धर्म के मुताबिक शादी की।

इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर महिला को बताया कि वह शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। इसलिए वह अब महिला (पीड़िता) के साथ नहीं रह सकता। इसके पीछे उसने वजह भी बताया और कहा कि अगर उसने पीड़िता से शादी नहीं तोड़ी तो उसे घर की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके बाद उसने महिला को तीन तलाक दे दिया।

इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कुरैशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखा देना), 370 (बलात्कार), 506 (धमकाना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

Published on:
31 Aug 2023 09:24 pm
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