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 हत्या के 6 आरोपी पकड़ाए, घटना में प्रयुक्तहथियार व ट्रैक्टर जब्त

दो वर्ष पूर्व हुए अंधे कत्ल की गुत्थी अन्तत: पुलिस ने सुलझा ली है

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Kajal Kiran Kashyap

Apr 16, 2016

murder

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मुंगेली.
दो वर्ष पूर्व हुए अंधे कत्ल की गुत्थी अन्तत: पुलिस ने सुलझा ली है। 6 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी कर उनके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार व ट्रैक्टर जब्त किया गया है। सिटी कोतवाली में पुलीस अधीक्षक नीथू कमल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम बुधवारा नहर पुल के नीचे 28, 29 मई 2014 को एक जला हुआ शव मिला। उसकी पहचान ग्राम घोसर्रा थाना लालपुर निवासी देवचरण उर्फ चंद्रा सप्रे पिता गोपाल सप्रे उम्र 21वर्ष रूप में हुई। इस संबंध में थाना लालपुर में गुम इंसान का नाम 21/14 दिनांक 28 मई 2014 को कायम हुआ था। सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्र. 219/14 धारा 302, 201 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवचेना की जा रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआर भगत एवं उप पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल के निर्देशन में पुलिस टीम हत्या के हर बिन्दुओं की सूक्ष्मता से जांच की।


इस दौरान शक की सूई बार-बार मृतक के मित्र जनक साहू एवं घर के आसपास रहने वाले एक-दो रिस्तेदार के पर जाकर टीक रही थी। मुखबिरों एवं संबंधियों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि मृत्क देवचरण उफ्र चंद्रा सप्रे अय्यास किसम का व्यक्ति था। आरोपी जनक साहू की पत्नी पर उसकी गलत निकाह रखता था। इसे जनक साहू भांप चुका था। इसके अलावा मृतक देवचरण की पड़ोसी की बेटी पर भी गलत निगाह थी। इसकी भी जानकारी पीलालाल को हो चूकी थी। कई बार समाझाने के बाद भी देवचरण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अत: योजनाबद्ध तरीके से उसे रास्ते से हटाने के लिए 26 मई 2014 को गांव के गोदू साहू के घर मृतक को पीलालाल सप्रे दारू पिलाने के बहाने ले कर आया, जहां पहले से ही गोंदू साहू, जनक साहू, माखन सप्रे, तुकाराम सप्रे, शंकर सप्रे मौजद थे। रात 9 से 10बजे शराब पीते-पीते सभी ने मिलकर देवचरण उर्फ चंद्रा सप्रे को समझाया तो विवाद बढ़ गया। इस पर माखन सप्रे, तुकाराम, शंकर सप्रे और पीलालाल सप्रे ने देवचरण शुरू कर दी। इसी बीच जनक साहू ने गोंदू साहू के घर रखे मुर्गा काटने वाली छूरी से देव चरण के ऊपर गले एवं पेट में लगातार वार किया। इससे देव चरण की वहीं मौत हो गई। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर देवचरण लाश को बोरे में छिपाकर तुकाराम के ट्रैक्टर में डाला और घोसर्रा गांव से करीबन 5 किमी दूर बुधवारा नहर पुल के पास लाकर नहर पुल के नीचे बेशर्म की सूखी झाडिय़ों में रखा। इसके बाद आसपास की लकडिय़ा इकट्ठा कर डीजल डालकर लाश को जला दिया। घटना को अंजाम देकर सभी अरोपी रात 12 से 01 बजे घर वापस आ गए।


घटना की स्वीकरोक्ति के बाद आरोपी जनक साहू की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त मुर्गा काटने वाला छूरी को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ लाश को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 09 सी. 9139 (स्वराज कंपनी) को व डीजल की जेरिकेन को भी वजह सबूत को भी जब्त कर लिया गया है। प्रकरण में धारा 302, 201, 120 बी, 34 के तहत् उक्त सभी आरोपियों को षडयंत्र कर हत्या करने एवं लाश को छिपाने एवं जलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें शनिवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा। एक वर्ष 11 माह पुराने इस कत्ल को सुलझाने में कोतवाली निरीक्षक हरविन्द्र सिंह, एएसआई सुशील बनछोर, प्रमोद डडसेना, यशंवत सिंह, आर नोखेलाल, हरिश गंदेले, योगेश यादव व बलराज सिंह की अहम भूमिका रही।


ये हैं हत्यारोपी

इस हत्याकांड में जनक साहू पिता मोहित राम साहू उम्र 24वर्ष, गोंदू राम पिता रजई साहू उम्र 42वर्ष, पीलालाल सप्रे पिता दुलरूवा सप्रे उम्र 41वर्ष, माखन पिता देवरवा सप्रे उम्र 45साल, तुकाराम पिता माखन सप्रे उम्र 26वर्ष, सभी निवासी ग्राम घोसर्रा, शंकर सप्रे पिता खेलावन सप्रे उम्र 42वर्ष दुल्लापुर (बाजार) चौकी चिल्फी थाना लोरमी हा.मु. ग्राम घोसर्रा थाना लालपुर आरोपी बनाए गए हैं।