
मुजफ्फरनगर। जिले में 2013 में हुए दंगे को भड़काने के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री व मुजफ्फरनगर के सांसद डा. संजीव बालियान और बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक व पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र सिंह सहित कई भाजपा नेता शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए।
31 अगस्त 2013 में थाना सिखेड़ा क्षेत्र के नगला मंदौड़ में हुई महापंचायत में धारा 144 का उल्लंघन व भड़काऊ भाषण देने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बिजनौर से भाजपा सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह व उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा विधायक उमेश मलिक, संगीत सोम सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ़ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जिसकी 20 अप्रैल को सुनवाई थी।
इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि 2013 में हुए दंगे के मामले में भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा हम पर दर्ज है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 131 मुकदमे वापस लेने के मामले में बालियान ने कहा कि उन मुकदमों में हमारे ऊपर दर्ज मुकदमे शामिल नहीं हैं। उनमें केवल वे मुकदमे हैं जो निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। हम भी नहीं चाहते कि राजनीतिक मुकदमे वापस हों।
गौरतलब है कि 27 अगस्त 2013 को गांव कवाल में छेड़खानी का विरोध करने वाले दो ममेरे-फुफेरे भाई सचिन व गौरव सहित छेड़छाड़ के आरोपी शाहनवाज सहित 3 युवकों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 31 अगस्त 2013 को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ के इंटर कालेज मैदान में हुई पंचायत में पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन एवं भड़काऊ भाषण देने के मामले में कई भाजपा नेताओं सहित कुल 14 लोगों को आरोपी बनाते हुए थाना सिखेड़ा में मुकदमा दर्ज कराया था।
इन नेताओं पर चल रहा मुकदमा
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर से सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह, जनपद शामली के थानाभवन से विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा, मेरठ की सरधना सीट से विधायक संगीत सोम, विश्व हिंदू परिषद नेत्री साध्वी प्राची आर्य
इस मामले में सभी अभियुक्तों की एसीजेएम सेकेंड के कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक व पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र सिंह के अलावा अन्य दूसरे अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई की अगली तारीख 29 मई निर्धारित की है।
Published on:
20 Apr 2018 09:06 pm
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