राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। जिले में हो रहे विवाह समारोह स्थलों पर नियमों की कड़ाई से अनुपालना करवाई जा रही है।
इसी के तहत नागौर नगर परिषद के सहायक अभियंता कलीम अशरफ, सहायक नगर नियोजक शैदीन खान और पुलिस दल ने शहर में दौरा कर दो विवाह स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं नागौर उपखण्ड अधिकारी अमित कुमार चौधरी ने झोरड़ा ग्राम में विवाह समारोह स्थल पर कार्रवाई कर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। नावां उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने दो विवाह समारोह स्थलों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना तथा डीडवाना उपखण्ड अधिकारी हनुमानराम चौधरी ने सोशल डिस्टेसिंग व मास्क न लगाने पर 7500 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा रियां बड़ी उपखण्ड अधिकारी सुरेश कुमार, लाडनूं उपखण्ड अधिकारी अनिल कुमार, मकराना उपखण्ड अधिकारी सिराज अली जैदी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।
गाइडलाइन की पालना जरूरी
कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क लगाना, दो गज की दूरी (6 फीट) रखना, सेनेटाइजर का उपयोग करवाना या साबुन से बार-बार हाथ धोना अनिवार्य है। कोरोना की दूसरी लहर घातक होने के कारण जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालना करवा रहा है, जिसके तहत जिला प्रशासन के निर्देशन में जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, नगर निकायों के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेेत्राधिकार में शादी समारोह स्थलों का औचक निरीक्षण कर कोरोना जन आन्दोलन के अन्तर्गत लोगों को जागरूक कर रहे हैं।