
night curfew
जिला कलक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में कहा कि सभी बाजार, कार्य स्थल व व्यावसायिक कॉम्पलैक्स नाइट कफ्र्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम पांच बजे तक बंदि किए जाएंगे ताकि छह बजे तक लोग अपने घर पहुंच सकें। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दवा की दुकानें, आईटी कंपनी, वे फैक्ट्री जहां उत्पादन चालू है,विवाह संबंधी आयोजन, बस स्टेंड, स्टेशन आदि में आवाजाही की छूट है। रेस्टोरेंट से रात आठ बजे तक डिलीवरी का काम किया जा सकेगा। रोगियों अथवा तथा अन्य जरूरी कार्य से जुड़े लोगों पर रात्रिकालीन कफ्र्यू की कोई पाबंदी नहीं होगी। लोगों को सावचेती और रोग के प्रति जागरूकता के साथ एहतियात बरतने को कहा गया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस, प्रशासन व नगरपालिका का पैदलमार्च
कुचेरा. शुक्रवार से प्रदेश में लागू हो रहे कोविड -19 को लेकर नए दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना को लेकर गुरुवार शाम पुलिस, प्रशासन व नगरपालिका की टीम ने संयुक्त रूप से पैदल मार्च निकाला।
इस अवसर पर मूण्डवा तहसीलदार पेमाराम चौधरी, नायब तहसीलदार भंवर लाल सेन, थानाधिकारी कुचेरा राजपाल सिंह राजावत, नगरपालिका के कनिष्ट अभियंता महेन्द्र थालौड़ व कर्मचारियों ने पैदल मार्च किया। मार्च नगरपालिका कार्यालय से रवाना होकर बाजार रोड़, बड़ा बाजार, छोटा बाजार, सब्जी मण्डी, अस्पतार रोड़, गणेश चौक सहित मुख्य रास्तों से होते हुए गुजरा। इस दौरान व्यापारियों को शाम पांच बजे अपने प्रतिष्ठान बंद कर 6 बजे तक घर पहुंच जाने, मास्क लगाए रखने, बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान नहीं देने, सामाजिक दूरी व सेनेटाइजर के उपयोग की बात कही।
Published on:
15 Apr 2021 11:45 pm
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