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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

विशेष न्यायालय (पॉस्को) द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के प्रकरण में दी गई सजा

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High Court

हाईकोर्ट

नरसिंहपुर. विशेष न्यायालय (पॉस्को) द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के प्रकरण में करेली थाना क्षेत्र निवासी आरोपी को को भादवि धारा 342 में 6 माह का सश्रम कारावास व पॉस्को अधिनियम की धारा 10 एवं सहपठित धारा 9 (एम) में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कि घटना २१ जनवरी २०१९ की है। अभियोक्त्री अपने घर के सामने सड़क पर खेल रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त की दादी ने उसे दुकान से दर्द की गोली लाने के लिए बुलाया और वह दर्द की गोली खरीदकर दादी को देने गई। अभियुक्त अंदर कमरे में बैठा था उसने अभियोक्त्री को अकेला पाकर उसके साथ अशलील हरकत की। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर अभियुक्त ने उसे छोड़ा। फिर वह भाग कर अपने घर आ गई शाम को मम्मी पापा के आने पर घटना बताई। इसके बाद अपने माता पिता के साथ जा कर घटना की रिपोर्ट की । फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना करेली में धारा 342, 354, 354ए,8 भादवि एवं धारा 8 सहपठित धारा 7 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।