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सरपंच से रिश्वत लेने वाले सीइओ को चार वर्ष का कारावास

भुगतान के एवज में ली थी रिश्वत, 2015 में लोकायुक्त ने किया था ट्रैप

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नरसिंहपुर. विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) नरसिंहपुर एसके पांडे के न्यायालय से मप्र राज्य विरूद्ध प्रदीप शर्मा में धारा 7, 13(1), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले प्रदीप कुमार भटेले विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि १६ जनवरी १५ को शिकायतकर्ता अजय द्विवेदी सरपंच ग्राम पंचायत खैरी पाली ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर को लिखित शिकायत की। बताया कि आरोपी प्रदीप शर्मा सीइओ जनपद पंचायत साईखेड़ा द्वारा जनभागीदारी एवं सुदूर सडक निर्माण कार्य के भुगतान हेतु दबाव बनाकर एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र पर कार्रवाई करते हुए एक टेप रिकार्ड ईश्यू किया गया जिसमें आरोपी और शिकायतकर्ता की रिश्वती वर्ता रिकार्र्ड होने पर ट्रेप दल गठन किया गया। ट्रेप कार्रवाई में आरोपी प्रदीप शर्मा को १७ जनवरी 15 को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडा और आरोपी के हाथ धुलाए जाने पर घोल रंग गुलाबी हो गए। पैरवी करते हुए साक्षीगणों को न्यायालय में परिक्षित कराया एवं तर्क प्रस्तुत किये। जिस पर न्यायालय न अपने निर्णय के आधार पर आरोपी को 4 वर्ष कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।