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पत्नी ने उधार चुकाया तो पति ने की मारपीट, न्यायालय ने दी सजा

मारपीट के प्रकरण में आरोपी को अर्थदंड

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आंग्रे के बेटे, नातिन, रजिस्ट्रार व कलेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस

नरसिंहपुर . नेहा परस्ते की न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष चौधरी निवासी चंदलोन थाना गोटेगांव को भादवि की धारा 323 में पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कि २८ अप्रैल २०१८ को फरियादी रोशनलाल चौधरी ग्राम चंदलोन फेरी करने गया था। वहां आरोपी संतोष चौधरी के घर के सामने आरोपी की पत्नी पुष्पा से उधारी सामान के 130 रूपये दिए, इसी बीच संतोष वहां आ गया और गाली देकर बोलने लगा किस चीज के पैसे मांग रहा है, इस बात पर फरियादी रोशनलाल चौधरी द्वारा उधारी बताई गई। आरोपी संतोष चौधरी ने फरियादी रोशनलाल चौधरी के सिर में पत्थर मारा जिससे वऊरियादी रोषनलाल चौधरी के सिर से खून निकलने लगा और उसके बाद गाली देकर उसे भगा दिया। आरोपी संतोष के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी संतोष को 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ संगीता दुबे द्वारा की गई।