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मास्क न लगाने और दूरी न बनाने पर वसूला 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तय की गई गाइड लाइन के मुताबिक मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर अभी तक 2352 व्यक्तियों से 5 लाख 5 हजार 225 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।

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narsinghpur

नरसिंहपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तय की गई गाइड लाइन के मुताबिक मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर अभी तक 2352 व्यक्तियों से 5 लाख 5 हजार 225 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। संयुक्त टीमों द्वारा अनुविभाग नरसिंहपुर के अंतर्गत 334 व्यक्तियों के से 48 हजार 700 रुपए, गोटेगांव के अंतर्गत 791 व्यक्तियों से 2 लाख 290, करेली के अंतर्गत 535 व्यक्तियों से एक लाख 68 हजार 70, तेंदूखेड़ा के अंतर्गत 118 व्यक्तियों से 25 हजार 350 और गाडरवारा अनुविभाग के अंतर्गत 574 व्यक्तियों से 62 हजार 815 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
मंगलवार को 53 व्यक्तियों से वसूला ८८०० रुपए का जुर्माना
तेंदूखेड़ा में थाना प्रभारी राजेंद्र बागरी, एसआई मनीष मरावी, सीएमओ नगरपालिका धर्मेंद्र शर्मा द्वारा मंगलवार को तेंदूखेड़ा में मास्क नहीं लगाने वाले 53 व्यक्तियों पर 5 हजार 750 रुपए का जुर्माना किया गया। तेंदूखेड़ा पुराने बस स्टैंड पर फेस मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों को निशुल्क मास्क का वितरण भी संयुक्त टीम द्वारा किया गया। इसी तरह एसडीएम निधि सिंह के निर्देश पर गोटेगांव खाद्य अधिकारी पूजा तिवारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी मौसम पालेवार द्वारा मास्क का उपयोग न करने वाले 38 लोगों के विरुद्ध 3 हजार 50 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेल्स मैन कर रहा था नियमों का उल्लंघन
खाद्य अधिकारी पूजा तिवारी ने मंगलवार को शासकीय उचित मूल्य दुकान मानेगांव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा मास्क का उपयोग एवं दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।