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नरसिंहपुर। मोटरयान अधिनियम में जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी हरिराम कौरव को धारा 146/196 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रमणि गुप्ता के अनुसार आरोपी 11 दिसंबर 2015 को ग्राम पाला से अपने बड़े पापा की लडक़ी बेबीबाई ठाकुर के यहां ग्राम बड़ाखुरपा ट्रैक्टर से बड़ी नहर पर से जा रहा था, ट्रैक्टर को भैयाराम ठाकुर चला रहा था, जिसने ट्रेक्टर को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर नहर में पलटा दिया, जिससे बहन शिवकुमारी, अंशुल ठाकुर और दयाराम को चोट आई। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई अन्वेषण के दौरान वाहन मालिक हरिराम के पास वाहन का बीमा न होने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 बढ़ाई गई, विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। वाहन चालक भैयाराम की 23 दिसंबर 2017 को मृत्यु हो जाने के कारण उसे मृत घोषित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त की गई। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ संगीता दुबे द्वारा की गई।
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Published on:
01 Mar 2019 06:59 pm
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