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नरसिंहपुर. जेएमएफसी गाडरवारा की न्यायालय द्वारा आरोपी लालचन्द्र अहिरवार निवासी बैरागढ़ को भादवि की धारा 323, 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से और ब्रजेश अहिरवार निवासी बैरागढ़ को भादवि की धारा 323, 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कि २० अप्रैल 2019 को फरियादी राधेश्याम निवासी बैरागढ़ आंगन में बैठा था, तभी आरोपी लालचन्द्र और ब्रजेश आए और उसे पुरानी बात पर से गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर आरोपी लालचन्द्र ने हाथ में रखी रॉड से फरियादी राधेश्याम के सिर पर मारा जिससे खून निकलने लगा और आरोपी ब्रजेश ने हाथ पैर से मारपीट की, जिससे फरियादी राधेश्याम के पीठ, छाती में चोटें आईं। आरोपी लालचंद्र व ब्रजेश दोनों कह रहे थे कि आज तो बच गया दोबारा अकेले मिला तो जान से खत्म कर देंगे।
आरोपी लालचंद्र व ब्रजेश के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी लालचंद्र व ब्रजेश को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ वीएन शुक्ला द्वारा की गई।
Published on:
11 Dec 2019 09:12 pm
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