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सुगर मालिकों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत अब 15 फरवरी को होगी सुनवाई

कलेक्टर कोर्ट में आज देना होगा जवाब नहीं तो होगी दांडिक कार्रवाई

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नरसिंहपुर। जिले में कलेक्टर कोर्ट ने शुगर रिकवरी के आधार पर जिले की 8 शुगर मिलों को 294 रुपए 20 पैसे प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदने का आदेश दिया था यह आदेश गन्ना अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था । किसानों को यह रेट न देना पड़े इस वजह से इस आदेश के खिलाफ शुगर मिल संचालक एक होकर हाईकोर्ट पहुंचे थे पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख १५ फरवरी तय की है।

हाईकोर्ट में सुगर मिलों की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने तर्क दिया कि कलेक्टर को यह आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है । दूसरी और किसानों की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार श्रीवास्तव लालू ने किसानों का पक्ष रखा और बताया कि मिल मालिक किसानों का शोषण कर रहे हैं और शासन ने सुगर रिकवरी के आधार पर यह रेट तय किया है। किसानों के प्रतिनिधि रमाकांत धाकड़ भी अपना पक्ष रखने कोर्ट पहुंचे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख १५ फरवरी तय कर दी । गौरतलब है कि शुगर मिल मालिक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे चाह रहे थे जो उन्हें नहीं मिल सका । हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गन्ना विभाग के सहायक संचालक अभिषेक दुबे समस्त दस्तावेज लेकर मौजूद रहे।
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कलेक्टर कोर्ट में आज सुनवाई
कलेक्टर कोर्ट ने २२ जनवरी को 294 रुपए 20 पैसे प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदने का आदेश दिया था। जिसका किसी भी सुगर मिल संचालक ने पालन नहीं किया और २७३ व २७५ रुपए की दर से गन्ना खरीद रहे हैं। जिस पर कलेक्टर कोर्ट ने सभी मिल संचालकों को ३१ जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है साथ ही दांडिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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