
साल 1984 में हुए दिल्ली सिख दंगों से जुड़ी आज बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल दंगे के आरोपियों में से एक कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आज आरोप तय नहीं हो पाया है। दरअसल राउज ऐवेन्यु कोर्ट के जज एमके नागपाल आज छुट्टी पर थे। इस वजह से मामले की सुनवाई अब 23 अगस्त तक टाल दी गई है।
कोर्ट इस मामले में अब बुधवार को सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप तय करेगी। बता दें कि 2015 में SIT ने सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करके जनकपुरी और विकासपुरी में FIR दर्ज कर जांच शुरू किया था।
1984 में दंगे के दौरान हत्या करने का आरोप
दिल्ली में 1984 में हुए दंगे के दौरान कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ जनकपुरी में रहने वाले दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या करना का आरोप है। बता दें कि 1 नवंबर, 1984 की दोनों की हत्या कर दी गई थी।
मई 2018 में सज्जन कुमार का हुआ था पॉलीग्राफी टेस्ट
हत्या के आरोप के मामले में SIT ने सज्जन कुमार का मई 2018 में पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया था। शुरुआत में सज्जन कुमार ने पॉलीग्राफ टेस्ट का विरोध किया था। सज्जन कुमार के वकील उस वक्त कोर्ट में दलील दी थी कि सज्जन कुमार मामले में कई बार जांच का सामना कर चुके हैं। लेकिन एजेंसी को कोई साक्ष्य नहीं मिला। कोर्ट में सज्जन कुमार के वकीलों ने दलील दिया था कि SIT के पास कोई साक्ष्य नहीं है।
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Published on:
19 Aug 2023 05:09 pm
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