
Aam Aadmi Party MLAs convicted in rioting, instigating mob case by Delhi court
आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही शराब घोटाले और अन्य आरोपों से जूझ रही पार्टी को एक और झटका लगा है। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों, अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा सहित 15 अन्य को सात साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। इन दो विधायकों पर दंगा भड़काने और थाने में पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप है। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता अब 21 सितंबर को दोनों विधायकों को सजा सुनाएंगे।
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश किये गए सबूतों से स्पष्ट है कि दोनों AAP विधायक न केवल भीड़ को उकसा रहे थे बल्कि दंगाई भीड़ का भी हिस्सा थे। दोनों ने भीड़ को पुलिसकर्मियों पर हमले के लिए उकसाया था जिससे भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की थी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायकों को कोर्ट ने 2015 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि दोनों नेताओं ने भीड़ को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी।
2 फरवरी, 2015 को एक बेकाबू भीड़ उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में घुस गई थी और पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। तब पुलिस ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस का भी आरोप है कि दोनों विधायकों ने भीड़ को और उकसाया था। इस दौरान दंगे भी हुए थे जिसका उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था।
इसके बाद पुलिस ने दोनों विधायकों समेत कई अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 186, 332, और 149 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
Updated on:
13 Sept 2022 09:34 am
Published on:
13 Sept 2022 09:31 am
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