
AAP MLA Amanatullah Khan sent to 14 days in jail by Delhi Court
दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 17 सितंबर को कोर्ट में पेश किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए चार दिनों की हिरासत में रखा गया था। इसके बाद उन्हें 21 सितंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें पाँच की हिरासत में भेजा गया था। आज फिर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत का फैसला सुनाया।
बता दें कि खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से 32 कर्मचारियों की नियुक्ति करने और वेतन में धांधली के आरोप हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस मामले में पहली प्राथमिकी जनवरी 2020 में IPC की धारा 120 B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी। बाद में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और आईपीसी की धारा 409 को भी मामले में जोड़ दिया गया।
दो साल पुराने मामले में एंटी करप्शन ने 16 सितंबर को विधायक को तलब किया था और उनसे जुड़े 4 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 12 लाख रुपये और एक बिना लाइसेंस वाला हथियार व कारतूस बरामद किये थे। वहीं, इस मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ACB ने अमानतुल्लाह खान फर्जी केस में फँसाया है जबकि उन्हें छापेमारी में कुछ नहीं मिला था।
Updated on:
26 Sept 2022 06:59 pm
Published on:
26 Sept 2022 06:52 pm

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