Air Pollution: NCR में GRAP-3 के लागू होने के बाद सख्ती, नियमों का उल्लघंन करने पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर लगेगा 15 लाख का जुर्माना
Air Pollution: NCR में GRAP-3 लागू होने के बाद अब प्रशासन नियम न मानने वालों पर सख्ती करने के मूड में आ गया है। दिल्ली के बाद अब शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच पड़ोसी गाजियाबाद में भी निर्माण गतिविधियां तेज हो गई हैं. अभी के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केवल निजी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। गाजियाबाद ADM सिटी ने कहा कि "NCR में GRAP-3 के लागू होने के कारण निजी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उद्योगों को विनियमित किया जा रहा है और नियमों की अवहेलना करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"