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सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए नियमों में किया बदलाव, जानिए अब कितनी मिलेगी छूट

Government Jobs : सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को लिए कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। एचपीएससी को एचसीएस परीक्षा में उपस्थित होने वाले दिव्यांगों के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा परीक्षणों (अनिवार्य पेपर) में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति दी जाएगी।

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Government Jobs : सरकारी नौकरियों की तैयार कर रहे दिव्यांगों अच्छी खबर आई है। गारमेंट जॉब में अब इनको अतिरिक्त विशेष छुट दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में दिव्यांगों के लिए समावेशिता बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन की घोषणा की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह कदम सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक दिव्यांगों की लंबे समय से चली आ रही चुनौती का समाधान करता है।


न्यूनतम योग्यता अंकों में मिलेगी छूट

मुख्य सचिव संजीव कौशल के अधिसूचित संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को एचसीएस (कार्यकारी शाखा) परीक्षा में उपस्थित होने वाले दिव्यांगों के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा परीक्षणों (अनिवार्य पेपर) में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति दी जाएगी।

जानिए कितना हुआ बदलाव

इसके संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मानक न्यूनतम योग्यता अंक 45 प्रतिशत है, लेकिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर एचपीएससी अब इसे घटाकर 35 प्रतिशत कर सकता है।

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