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मदद के लिए पुलिस के पास पहुंची महिला के साथ दुष्कर्म, कांस्टेबल और होमगार्ड गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक पुलिसकर्मी और होमगार्ड पर एक 28 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों, उमाशंकर और किरण कुमार, को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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भारत

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Mukul Kumar

Sep 26, 2025

Rape

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मदद के लिए पुलिस के पास पहुंची महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। बलात्कार करने के आरोप में गुरुवार को पुलिस ने कांस्टेबल और एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के हवाले से एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता की उम्र 28 साल है और वह तीन बच्चों की मां है। चित्तूर के पुंगनूर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल उमाशंकर और होमगार्ड किरण कुमार पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

नशीली चीज पिलाकर दुष्कर्म

पीड़िता के मुताबिक, दोनों ने पीड़िता को पहले नशीली चीज पिलाई और कथित तौर पर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वे उसके तीन बच्चों को मार देंगे।

पीड़िता ने यह भी बताया कि होमगार्ड बार बार उसे फोन करके परेशान करता था। उसने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के लिए वह कई पुलिस थानों का चक्कर काटती रही, इसके बावजूद लगभग दो हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जब उसने सार्वजनिक रूप से न्याय की गुहार लगाई, तभी पुलिस ने आखिरकार मामला दर्ज किया। इस मामले में पालमनेर के पुलिस उपाधीक्षक देगाला प्रभाकर ने कहा कि मीडिया के सामने न्याय की उसकी सार्वजनिक अपील के बाद, बंगारुपलयम पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

आंध्र प्रदेश में दुष्कर्म का मामला

बता दें कि 2024 में आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले (पूर्व में अनंतपुर) के हिंदुपुर ग्रामीण क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव में एक 8 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को दफनाने का प्रयास किया था ताकि सबूत नष्ट हो जाएं।

11 अगस्त 2025 को अनंतपुर की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आरोपी गंगाधर को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, 5 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।