
Atul Subhash Case Update
Atul Subhash Suicide Case Update: अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने एक्शन इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने कहा, सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया के रूप में पहचाने गए अन्य दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले के तीनों आरोपियों को अदालत के आदेश के अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मृतक बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष के पिता ने रविवार को अपने पोते की कस्टडी के लिए गुहार लगाई। सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य से अपने पोते की कस्टडी सुनिश्चित करने की अपील की है। हालाँकि पवन कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है क्योंकि उनके पोते के नाम पर भरण-पोषण के लिए उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस उपायुक्त (DCP) व्हाइट फील्ड डिवीजन, बेंगलुरु शिवकुमार ने एक विज्ञप्ति में कहा, "आरोपी A1 निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी A2 निशा सिंघानिया और आरोपी A3 अनुराग सिंघानिया को इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में दे दिया गया।"
अतुल सुभाष और निकिता की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के सालभर बाद से ही दोनों अलग-अलग रह रहे थे। एक निजी फर्म के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल ने सोमवार को अपने बेंगलुरु अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली, उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। अतुल ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी निकिता ने शुरुआत में सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपये मांगे थे। बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया था। अपने सुसाइड नोट में, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक न्यायाधीश ने मामले को "समाधान" करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी।
बेंगलुरु पुलिस के अनुसार BNS की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि धारा 3(5) कहती है कि जब कई सारे व्यक्ति मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं तो उसमें सबकी जिम्मेदारी बराबर की होती है। वहीं, धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है।बता दें कि अतुल ने तो अपने वीडियो और सुसाइड नोट में मौत के लिए पत्नी निकिता और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है. इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन अब अतुल के परिवार वालों को साबित करना होगा कि निकिता और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया था। इसी के चलते उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।
Published on:
16 Dec 2024 07:06 pm
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