नई दिल्लीPublished: May 22, 2023 11:44:33 am
Paritosh Shahi
2000 Rupee Note: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें RBI और SBI को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 के नोट बिना आईडी प्रूफ के बैंकों द्वारा स्वीकार न की जाए।
2000 Rupee Note: 2000 रुपये के नोट बंद करने का मामला अब Delhi High Court पहुंच गया है। वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि 2000 के नोट बिना किसी पहचान प्रमाण (ID Proof) के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। साथ ही अश्विनी उपाध्याय ने इसमें rbi और SBI को निर्देश देने की मांग की है कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा जाए, ताकि कोई भी दूसरा बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और कालाधन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान आसानी से हो सके। भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की है।