
CIC द्वारा ईवीएम पर RTI में सूचना नहीं देने पर चुनाव आयोग की खिंचाई
Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मांगी गयी एक जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं दिये जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। इस आवदेन में चुनाव के दौरान EVM व वीवीपैट की विश्वसनीयता के सवाल पर प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था। CIC ने इसे कानून का ‘घोर उल्लंघन’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। EVM और वीवीपैट एवं मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर दिए गए प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल पूर्व IAS अधिकारी एमजी देवसहायम ने RTI कानून के तहत आवेदन देकर आयोग से प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई के बारे में पूछा था। यह प्रतिवेदन मई 2022 को आयोग को भेज
चुनाव आयोग ने नहीं सुनी पहली अपील
निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य 30 दिन की अवधि के भीतर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष देवसहायम की पहली अपील भी नहीं सुनी गई। इसके बाद, उन्होंने आयोग से जवाब नहीं मिलने का हवाला देते हुए दूसरी अपील के साथ CIC का दरवाजा खटखटाया था। जब मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने पूछताछ की, तो निर्वाचन आयोग के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी इस बात पर संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे कि देवसहायम को कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया।
Published on:
13 Apr 2024 11:24 am
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