
National Commission for Women: इस वर्ष अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को 7698 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, हमले और आपराधिक धमकियां प्रमुख हैं। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 1594 शिकायतें घरेलू हिंसा से संबंधित रही हैं, जो कुल शिकायतों का 20% हैं।
इसके बाद आपराधिक धमकियों की 989 और हमलों की 950 शिकायतें दर्ज की गईं। अन्य प्रमुख मामलों में दहेज उत्पीड़न (916), बलात्कार और बलात्कार के प्रयास (394), छेड़छाड़ और मर्यादा भंग (310), यौन उत्पीड़न (302), साइबर अपराध (110) और कार्यस्थल पर यौन शोषण और पीछा करना शामिल हैं। वहीं, अप्रेल 2025 में प्राप्त शिकायतों का आंकड़ा 2,123 तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे उच्चतम मासिक आंकड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती जागरूकता और शिकायतों की रिपोर्टिंग के सरल तरीके इन आंकड़ों में वृद्धि का कारण हैं।
उत्तर प्रदेश: 3,921
दिल्ली: 688
महाराष्ट्र: 473
मध्यप्रदेश: 351
बिहार: 342
हरियाणा: 306
महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यौन अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत में कई कानूनी और संस्थागत विकल्प उपलब्ध हैं। नीचे प्रमुख माध्यम और प्रक्रिया बताई गई है:
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें:
वेबसाइट पर जाएं: www.ncw.nic.in
“Register Complaint” पर क्लिक करें
फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
OTP वेरिफिकेशन के बाद शिकायत दर्ज हो जाती है
ईमेल और SMS से अपडेट मिलते रहते हैं
हेल्पलाइन नंबर:
7827-170-170 (WhatsApp हेल्पलाइन)
011-26942369, 26944754 (कार्यदिवसों में कॉल)
1091: महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस द्वारा तत्काल सहायता
112: इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर – पुलिस, एंबुलेंस, फायर
नजदीकी महिला थाना में जाकर सीधे FIR दर्ज करवा सकती हैं।
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, IPC की धारा 498A (दहेज उत्पीड़न), 354 (छेड़छाड़), 376 (बलात्कार) के तहत कार्रवाई होती है।
ज़िलों में स्थापित ये केंद्र पीड़ित महिलाओं को मेडिकल, कानूनी, काउंसलिंग और अस्थायी शरण जैसी सभी सुविधाएं एक जगह प्रदान करते हैं। OSC की सूची: WCD वेबसाइट पर देखें।
हर राज्य में राज्य महिला आयोग होता है, जहां लिखित शिकायत दी जा सकती है।
DLSA में जाकर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कई गैर सरकारी संगठन (NGOs) महिला सुरक्षा के लिए सक्रिय हैं।
जैसे: SEWA, Jagori, Breakthrough, Shakti Shalini आदि
घटना की तारीख, स्थान, आरोपियों का नाम और विवरण साफ-साफ लिखें।
सबूत (मैसेज, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग आदि) संलग्न करें।
शिकायत की एक कॉपी अपने पास रखें।
Published on:
05 May 2025 08:16 am
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