
करीब तीन साल पहले सेना के एक ऑपरेशन को लेकर नगालैंड सरकार और केंद्र के बीच टकराव की नौबत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड सरकार की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
याचिका में राज्य सरकार ने भारतीय सेना के उन 30 सैनिकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है, जिन पर दिसंबर 2021 में मोन जिले में एक असफल सैन्य अभियान के दौरान 13 नागरिकों की हत्या का आरोप है। राज्य सरकार ने याचिका में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्सपा) के तहत सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति से इनकार करने के केंद्र सरकार के 28 फरवरी के निर्णय को चुनौती दी है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की की बेंच ने केंद्र से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में सैन्यकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से रोक लगा दी थी कि इस मामले में अफ्सपा के तहत केंद्र से अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई।
Updated on:
17 Jul 2024 10:31 am
Published on:
17 Jul 2024 10:31 am
