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दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी आप नेता को कोर्ट ने दी जमानत, बवासीर की सर्जरी के लिए मांगी थी 8 हफ्ते की राहत

Delhi liquor Scam: दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आप का कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर भी शामिल है। वह पिछले 14 महीनों से जेल में बंद हैं।

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 Court grants bail to Delhi liquor scam accused AAP leader Vijay Nair for piles surgery

दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूबे के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ ही पार्टी के कई नेता इस समय जेल का चक्कर काट रहे हैं। वहीं, अब पार्टी के एक नेता को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की एक कोर्ट ने पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को मेडिकल ग्राउंड पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने नायर को हिदायत भी दी है।

14 महीनों से जेल में बंद है नायर

दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आप का कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर भी शामिल है। वह पिछले 14 महीनों से जेल में बंद हैं। नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दायर करके 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। उसने दलील दी थी कि उसे ग्रेड-III का बवासीर है और डॉक्टरों ने सर्जरी कराने की सलाह दी है।

बवासीर की सर्जरी के लिए मिली जमानत

नायर की वकील वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ट्रायल से पहले लंबे समय से हिरासत में होने की वजह से आरोपी के स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है और इसकी वजह से उसे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वकील ने कोर्ट को बताया कि नायर को सर्जरी की जररूरत है जो हिरासत में नहीं हो सकती है। वह मुंबई में सर्जरी कराना चाहते हैं क्योंकि वह वहीं का स्थायी निवासी हैं।

2 लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत

बता दें कि विजय की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज एमके नागपाल ने 2 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा कराने को कहा। कोर्ट ने शर्त लगाई कि वह किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा या किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा कि वह किसी सह आरोपी, संदिग्ध या गवाह से मुलाकात या बातचीत नहीं करेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। अंतरिम जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि बाहर निकलने के दिन से दो सप्ताह तक की अवधि होगी।

सर्जरी खतरे वाली नहीं- ईडी

वहीं, नायर के जमानत का ईडी ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह सर्जरी खतरे वाली नहीं है। इसे न्यायिक हिरासत में रहकर किसी रेफरल अस्पताल में कराया जा सकता है। दलील दी गई कि जेल में नायर का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है और इलाज कराया जा रहा है। केस के दूसरे आरोपी को भी अंतरिम राहत दी जा चुकी है। नायर नवंबर 2022 से हिरासत में हैं। उसने सीबीआई केस में नियमित जमानत मिल गई थी। लेकिन ईडी केस में हिरासत में हैं।

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