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सुबह 3 बजे बैठी कोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सेशन जज ने की सुनवाई

दिल्ली पटियाला कोर्ट की सेशन जज शेफाली बरनाला टंडन ने शुक्रवार तड़के तीन बजे सुनवाई की। सुनवाई के बाद आरोपी को ईडी की हिरासत में भेज दिया। जानें इसकी वजह...

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Girl student murder case

Court order (Photo- Patrika)

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशस जज शेफाली बरनाला टंडन ने सुबह तीन बजे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई की। शुक्रवार तड़के तीन बजे उन्होंने अपने घर पर अदालत लगाई। ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव पर गुरुग्राम में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बने फ्लैटों को अवैध रूप से कैश में बेचने का आरोप है। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया था।

घोटालों के रुपए से देश विदेश में निजी संपत्ति बनाई

ईडी ने कोर्ट को बताया कि पीएम आवास योजना के फ्लैटों की अवैध बिक्री से प्राप्त 222 करोड़ रुपए से अधिक धन की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उठाया है। TOI की रिपोर्ट अनुसार, यादव ने नए फ्लैटों को 40 से 50 लाख रुपए की बढ़ी हुई कीमत पर बेचे गए थे। ये उन मूल आवंटियों के साथ धोखाधड़ी करके बेचे गए थे, जिनका आवांटन रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही, उनकी जमा राशि भी वापस नहीं की गई थी। बता दें कि इन फ्लैटों की मूल कीमत 26.5 लाख रुपए थी।

ईडी ने आरोप लगाया कि यादव ने घोटालों से जमा किए गए रुपयों से देश विदेश में निजी संपत्तियां बनाई। इनमें महाराष्ट्र के वेयर गांव में 500 एकड़, पुणे-अलीबाग रोड पर 100 एकड़, हिमाचल प्रदेश के तीर्थन घाटी में साईं रूपा रिजाॉर्ट्स, बोस्टन (अमेरिका) और ब्रिटेन में खरीदी हुईं संपत्तियां शामिल हैं।

इतनी सुबह सुनवाई की क्या है वजह?

दरअसल, ईडी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाश गुरुवार सुबह 6.55 बजे शुरु हुई और उसे सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार तलाशी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना है। इसलिए जब सुबह 3.05 बजे जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तब आरोपी के वकील रास्ते में थे और जब तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हुई, तब तक सुबह के 6.30 बज गए थे। सेशन जज शेफाली बरनाला टंडन ने आरोपी यादव को 28 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। जज से स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी को फिर से शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया जाए।

क्या है स्वराज सिंह पर आरोप

ईडी ने आरोपी बिल्डर स्वराज सिंह यादव पर 2006 से देशव्यापी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला करने और गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर और कोटपुतली में हजारों खरीदारों को ठगने का आरोप लगाया है। आरोप है कि स्वराज सिंह यादव ने करीब 222 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।