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चंडीगढ़ में 15 साल पहले 21 वर्षीय एमबीए छात्रा के साथ एक टैक्सी चालक ने पहले बलात्कार और फिर हत्या की थी। इस मामले में विशेष महिला एवं बाल न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी ड्राइवर को अपराध का दोषी ठहराया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. यशिका ने मोनू कुमार को दोषी ठहराया और कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
नशे के आदी मोनू कुमार को 2022 में मलोया में एक अन्य महिला के साथ बलात्कार और हत्या के सिलसिले में 2024 में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने 2010 में चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में एक अन्य महिला के साथ बलात्कार और हत्या की थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत मुकदमा चल रहा था।
पुलिस ने बताया कि 2022 के अपराध के सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ताओं ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के इस निष्कर्ष के आधार पर आरोपी पर ध्यान केंद्रित किया कि दोनों अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। पुलिस ने कहा कि उसके नमूने संदिग्ध के नमूनों से मेल खाते थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी को हिमाचल प्रदेश में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था।
चंडीगढ़ पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर 31 जुलाई 2010 को प्राथमिकी दर्ज की। पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 30 जुलाई 2010 को शाम लगभग 6 बजे अंग्रेजी बोलने की कक्षा में जाने के लिए स्कूटर से घर से निकली थी।
जब उनकी बेटी रात 9 बजे तक नहीं लौटी, तो उन्होंने उसकी सहेली को फोन करके उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि वह उससे मिली ही नहीं। पीड़िता की एक और सहेली उनके घर आई और बताया कि पीड़िता उससे शाम लगभग 7:30 बजे मिली थी और लगभग 7:45 बजे चली गई थी। इसके बाद उन्होंने पीड़िता की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
कुछ देर बाद पीड़िता के पिता को उसके दोस्त का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी का स्कूटर सेक्टर 38 वेस्ट स्थित एक टैक्सी स्टैंड के पास खून के धब्बों के साथ खड़ा है। जब वे टैक्सी स्टैंड पहुँचे, तो उन्होंने सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियों में खून से लथपथ पीड़िता का अर्धनग्न शव पड़ा देखा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Published on:
27 Nov 2025 04:52 pm
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