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– डीडीएम की बैठक में स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर सहमति बनी है।
– इसके तहत कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल के पालन करते हुए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।
– 7 फरवरी से 9वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे।
– SOP और CAB के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी
– जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि, डीडीएमए की बैठक में 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण को बढ़ाने पर जोर देने की बात हुई। ऐसे बच्चों में किसी तरह संक्रमण ना फैले इसको देखते हुए वैक्सीनेशन ड्राइव तेज की जाएगी।
डीडीएम की मीटिंग में नाइट कर्फ्यू हटाने पर सहमति तो नहीं बनी लेकिन इसको लेकर राहत जरूर दी गई है। अब रात 10 बजे की जगह रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
इसके साथ ही दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकेगी। अगर कोई कार में अकेले है तो उसे मास्क से छूट दी जाएगी। बता दें कि हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य बनाने वाले नियम को ‘बेतुका’ करार दिया था।
– इन सबके साथ ही कोरोना प्रतिबंधों के साथ राजधानी में जिम खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है।
– सभी रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे।
– स्विमिंग पूल भी फिर से खुलेंगे
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