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Aadhar Card: आधार कार्ड निष्क्रिय करने को हाई कोर्ट में चुनौती, दिया ये तर्क

Aadhar Card: देश में सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया है। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कुछ नागरिकों के आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय करने के आलोक में आधार अधिनियम की धारा 28ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

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Aadhar card

आधार कार्ड निष्क्रिय करने को हाई कोर्ट में चुनौती ,

कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कुछ नागरिकों के आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय करने के आलोक में आधार अधिनियम की धारा 28ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। धारा 28ए पासपोर्ट अधिनियम के तहत विदेशियों से संबंधित है। याचिका में कहा गया है कि यह धारा प्राधिकारी को यह तय करने की बेलगाम शक्ति देती है कि कौन विदेशी है। याचिका पर चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच में सुनवाई के दौरान एएसजी अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि इस मामले में अटॉर्नी जनरल की सेवा लेनी होगी। इस पर बेंच ने समय का हवाला देते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च को करने को कहा।

कोर्ट ने दिया यह तर्क

सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया है। आधार के बिना किसी का जन्म होने का प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि यह बर्थ सर्टिफिकेट लिए आवश्यक है। आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। हमारा जीवन आधार का मैट्रिक्स आपस में जुड़ा हुआ है।

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