
MF Hussain
MF Hussain: दिल्ली की आर्ट गैलरी में लगी एम एफ हुसैन की दो पेंटिग्स पर विवाद गहरा गया है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आर्ट गैलरी में लगी दोनों पेंटिग्स को जब्त करने काे आदेश दिए है। हाईकोर्ट के वकील ने दोनों पेंटिंग्स को लेकर शिकायत की थी कि ये पेंटिंग्स आपत्तिनजक हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधिश साहिल मोंगा ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा BNSS की धारा 94 जो कि दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन के तहत जांच अधिकारी को संबंधित पेंटिंग्स जब्त करने का निर्देश देने के लिए आवेदन किया गया है।
पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधिश साहिल मोंगा ने कहा कि उक्त आवेदन में उल्लेखित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, उक्त आवेदन को स्वीकर किया जाता है और जांच अधिकारी को दोनों पेंटिंग्स जब्त करने और 22 जनवरी को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया जाता है।
शिकायतकर्ता ने आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर एक्स पर भी पोस्ट किया था। पोस्ट करते हुए लिखा कि 4 दिसंबर को मैंने नई दिल्ली आर्ट गैलरी में प्रदर्शित आपत्तिजनक पेंटिंग्स की तस्वीरें क्लिक की और एमएफ हुसैन के खिलाफ पिछली एफआईआर की जांच करने के बाद 9 दिसंबर को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, 10 दिसंबर को आईओ (जांच अधिकारी) के साथ मुलाकात के दौरान, पेंटिंग्स को हटा दिया गया और झूठा दावा किया गया कि उन्हें कभी प्रदर्शित ही नहीं किया गया।
न्यायाधिश मोंगा ने अपने आदेश में कहा कि एटीआर के अनुसार जांच अधिकारी ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज और दिल्ली आर्ट गैलरी के एनवीआर को जब्त कर लिया है। एटीआर में आगे कहा गया है कि दिल्ली आर्ट गैलरी द्वारा चित्रों की एक सूची प्रदान की गई थी जिसमें विचाराधीन चित्रों का उल्लेख सीरियल नंबर 6 और 10 पर किया गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनी एक निजी स्थान पर आयोजित की गई थी और उक्त पेंटिंग केवल लेखकों/कलाकारों के मूल काम को प्रदर्शित करने के लिए थीं।
बता दें कि दिसंबर 2024 में शिकायतकर्ता ने आर्ट गैलरी से सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। शिकायतकर्ता चाहता था कि दिल्ली आर्ट गैलरी में 4 दिसंबर और 6 से 10 दिसंबर की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाए, जब प्रदर्शनी में एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई थी।
Published on:
21 Jan 2025 06:18 pm
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