
rahul gandhi
Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस नेता ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सांसदी जाने के बाद हाल ही में राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से सजा रद्द करने के लिए सूरत कोर्ट में दलील भी पेश की गई थी। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल की मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को अपूरणीय क्षति होगी. ऐसी सजा मिलना अन्याय है।
गुरुवार को हो सकती है सुनवाई
मोदी सरनेम को लेकर सूरत की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के फैसले को अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस नेता की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था।
यह भी पढ़ें- मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत, पटना हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के आदेश पर 15 मई तक लगाई रोक
23 मार्च को सूरत ने सुनाई थी सजा
आपको बता दें कि 23 मार्च को सूरत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल ने 13 अप्रैल, 2019 को एक चुनावी रैली में कहा था, सभी चोरों का समान उपमान मोदी ही कैसे है।
Published on:
25 Apr 2023 07:43 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
