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Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर लगेगी रोक, जानिए क्या है GRAP प्लान और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

Delhi Air Pollution: दिल्ली NCR में आज से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए GRAP प्लान को लागू कर दिया है। हालांकि इसके पहले चरण को वायु गुणवक्ता 200 के पार जाने के बाद लागू किया जाएगा।

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Delhi Air Pollution

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Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण को कम करने के लिए GRAP को लागू कर दिया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण तब लागू किया जाएगा, जब एयर क्वॉलिटी इंडेस्क यानी AQI 200 से ज्यादा होने की संभावना होगी। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 1 से 3 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता सामान्य रहने वाली है। दो साल पहले तक GRAP को 15 अक्टूबर से लागू किया जाता था। इस बार पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।

GRAP के तहत किये गए ये बदलाव

राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खुले में बिल्डिंग मैटेरियल्स की लोडिंग और अनलोडिंग पर लगी रोक।
अनावश्यक रूप से डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक।
खुले में कूड़ा जलाने पर होगी कार्रवाई।
ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर होगा एक्शन।

4 चरणों में लागू होता है GRAP

भारतीय मौसम विभाग की मानें तो, दिल्ली NCR में बारिश का दौर खत्म हो चुका है।और हवाएं धीमी चलेंगी ऐसे में प्रदूषण बढ़ने पर उसका प्रभाव काफी दिनों तक रह सकता है। गौरतलब है कि GRAP में चार चरण होते हैं और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही इनका लेवल बढ़ाया जाएगा। इनमें नियम भी सख्त होते जाते हैं और अंतिम चरण में 50 प्रतिशत लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा।
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