MCD Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन के संबंध में दायर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट का निर्णय आम आदमी पार्टी के लिए झटका तो भाजपा के लिए राहत भरा है। कोर्ट ने दिल्ली मेयर के रि-इलेक्शन के आदेश को पलट दिया है।
MCD Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम में मेयर-उपमेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर बीते तीन दिन तीनों से गतिरोध जारी है। गुरुवार और शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन को लेकर एमसीडी सदन में भाजपा और आप पार्षदों में जमकर मारपीट भी हुई थी। गुरुवार को सदन में मारपीट के बीच सदन करीब 13 बार स्थगित हुआ। शुक्रवार को चुनाव के दौरान एक वोट को रद्द किए जाने पर फिर मारपीट हुई। जिसके बाद मेयर शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को फिर से कराने का आदेश दिया था। मेयर के इस आदेश के खिलाफ भाजपा पार्षद हाईकोर्ट पहुंचे। जहां से शनिवार को भाजपा को राहत तो आम आदमी पार्टी को झटका लगा। दरअसल हाईकोर्ट ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के लिए सोमवार को फिर से होने वाले रि-इलेक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मेयर, और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है।
बीजेपी के दो पार्षदों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा-
बताते चले कि शुक्रवार को एमसीडी सदन में हंगामे के बाद मेयर शैली ओबरॉय में एमसीडी सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। सोमवार को स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का दोबारा मतदान होने वाला था। दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के 6 सदस्यों के चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह स्टे बीजेपी के दो पार्षदों द्वारा डाली गई याचिका पर मिला है।
मेयर द्वारा एक वोट को अमान्य किए जाने पर हुआ था हंगामा-
शुक्रवार को हंगामा तब शुरू हुआ जब मेयर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को अमान्य करार देते हुए दोबारा से वोटों की गिनती के आदेश दिए थे। फिर आम आदमी पार्टी की आपत्तियों के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की दोबारा गिनती रोके जाने के बाद एमसीडी सदन में हंगामा हुआ। देखते-देखते यह हंगामा बड़ी झड़प में तब्दील हो गया।
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हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर लगाई रोक-
एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्षदों ने वोटिंग तो कर दी थी, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान हंगामा हो गया था। जिसके बाद सदन को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब पार्षदों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर रोक लगा दी है।
हंगामे पर दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने ये कहा-
इधर हंगामे और रि-इलेक्शन पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि मैंने अर्जुन मारवा, रवि नेगी और चंदन चौधरी के खिलाफ FIR करवाई है। मैं पीठासीन अधिकारी की तरह चुनाव करवा रही थी, मेरे पास एक-एक वोट को रिजेक्ट, एक्सेप्ट करने का अधिकार है। लेकिन ये प्रक्रिया होने से पहले ही जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने रिज़ल्ट शीट पर बना लिया। जब मैंने देखा तो एक वोट अमान्य था और उसी को जब मैं घोषित कर रही थी तो भाजपा पार्षदों ने हल्ला किया।
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