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Delhi: पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को राहत, हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

Delhi पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति मामले में एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ कई अन्य सगंठननों ने दिल्ली हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया है

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Dheeraj Sharma

Oct 12, 2021

Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana

Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ( Delhi Police Commissioner ) और गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ( Rakesh Asthana ) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अस्थाना के खिलाफ लंबित याचिका को हाई कोर्ट ( High Court ) ने खारिज कर दिया है।

इस याचिका में राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति और उनकी नौकरी में एक साल के सेवा विस्तार को चुनौती दी गई थी। बता दें कि हाईकोर्ट इस मामले में लंबे समय से सुनवाई कर रहा था। आखिरकार राकेश अस्थाना के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया।

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इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है तब से कुछ संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं।

अपनी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए अस्थाना ने कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसके पीछे बदले की भावना है।

ये है मामला
एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ( CPIL ) के साथ कई अन्य सगंठननों ने दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court ) में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी।

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इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा था। इसके साथ ही राकेश अस्थाना से भी जवाब मांगा गया था।

बता दें कि राकेश अस्थाना 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे थे। लेकिन, इससे कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। ऐसे में अस्थाना अगले एक साल तक इस पद पर बने रहेंगे।

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