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दिल्ली शराब घोटाला: क्‍या मनीष सिसोदिया को मिलेगी बेल, जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया राजधानी की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

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manish sisodia

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है। उनकी जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, कोर्ट में उनकी जमानज याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। सिसोदिया को सोमवार को अदालत के सामने लाया गया था, क्योंकि वह 22 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। सोमवार को अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।


विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी। 21 मार्च, 2023 को लंबित जमानत याचिका के लिए कानूनी जिरह निर्धारित है। सिसोदिया ने निचली अदालत में रिहाई के लिए याचिका दायर करते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर सीबीआई मदद मांगेगी तो वह उनका सहयोग करेंगे। इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। सिसोदिया ने कहा कि वह समुदाय में अच्छी तरह से स्थापित हैं और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं।

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आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति (जीएनसीटीडी) के निर्माण और प्रशासन में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिया गया था।

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