
Delhi MCD mayor election: Supreme Court says nominated members can't vote
Delhi MCD mayor election: दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर चुनाव के लिए MCD की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने और पहली बैठक में मेयर का चुनाव कराने के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आम आदमी पार्टी की नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने उपराज्यपाल के फैसले मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति को चुनौती देते हुए दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ी राहत देते हुए शैली ओबेरॉय की दोनों मांगो को मान लिया है।
AAP ने जीता दिल्ली नगर निगम चुनाव
दिल्ली MCD चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को ही आ गए है। MCD चुनाव में AAP ने 134 सीटें जीतीं और BJP को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आप की इस जीत के साथ दिल्ली MCD में 15 साल का भाजपा का शासन खत्म हो गया, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत: अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट करके कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।"
ग़ैर सांविधानिक और ग़ैर क़ानूनी काम करते हैं LG: सौरभ भरद्वाज
AAP नेता सौरभ भरद्वाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि "आज साबित हो गया - LG साहब ग़ैर सांविधानिक और ग़ैर क़ानूनी काम करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं । क्या हर बात पर दिल्ली के लोगों को बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा ? इसका भी समाधान माननीय उच्चतम न्यायालय ही निकाल सकते हैं।"
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Updated on:
17 Feb 2023 05:17 pm
Published on:
17 Feb 2023 05:10 pm
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