
Delhi News: दिल्ली की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक इंश्योरेंस कंपनी को 4 साल पुराने हिट एंड रन मामले (Hit And Run Case) में लगभग 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक बीमा कंपनी को 32 वर्षीय एक व्यक्ति के माता-पिता को लगभग 1.98 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। वर्ष 2016 में कार की टक्कर से सिद्धार्थ शर्मा (32) की मौत हो गई थी। यह घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने नाबालिग के पिता को भी अपने नाबालिग बेटे को ड्राइविंग करने से रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर सिद्धार्थ शर्मा के माता-पिता को 1.98 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें 1.21 करोड़ रुपए मुआवजा और लगभग 77.61 लाख रुपए ब्याज शामिल है। गौरतलब है कि 4 अप्रैल, 2016 को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक नाबालिग की ओर से चलाई जा रही मर्सिडीज की टक्कर से सिद्धार्थ शर्मा की मौत हो गई थी।
Published on:
18 Jul 2024 01:49 pm
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