
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश के बाद लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन के तहत लगी पाबंदियों को हटा दिया है। इसके साथ दिल्ली और एनसीआर में कंट्रक्शन कार्य पर लगी रोक हटा दी गई है। ग्रेप तीन से प्रतिबंध हटने के बाद अब दिल्ली के में बीएस-3 पेट्रोल एवं बीएस-4 डीजल चालित चार पहिया वाहन को चलने की इजाजत दे दी गई है।
इन चीजों पर रहेंगी पाबंदियां
बता दें कि दिल्ली में ग्रेप दो अभी लागू है। इसके तहत प्राइवेट व्हीकल पर पार्किंग फीस बढ़ी रहेगी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसें और डीएमआरसी ज्यादा फ्रिक्वेंसी पर चलती रहेंगी। निर्माण कार्य के दौरान धूल कम करने के उपायों का पालन करना होगा। पटाखें जलाने और आतिशबाजी रोक जारी रहेगी। सर्वाजनिक स्थानों पर आग जलाने पर प्रतिबंध बर्करार रहेगा। मालूम हो कि इससे पहले हवा के स्तर में हुए सुधार के बाद कमेटी ने 18 नवंबर को ग्रेप 4 से प्रतिबंध हटाया था।
Updated on:
29 Nov 2023 10:56 am
Published on:
29 Nov 2023 10:54 am
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