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Delhi Traffic Rule: दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने पड़ेगा भारी, लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

सड़कों पर वाहन चलाते वक्त आम तौर पर लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार काफी सख्त हो गई है। ट्रैफिक के कड़े नियमों के जरिए लापरवाही करने वालों पर सीधी नजर रखी जा रही है। यही नहीं सजा के साथ तगड़ा जुर्माना भी वसूला जा रहा है।

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सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब वाहन चलाने वक्त आपको और भी सावधानी रखना होगी। क्योंकि केजरीवाल सरकार लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। राजधानी में अब बिना रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है।

दरअसल बीते कुछ समय से राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार इसको लेकर काफी सख्त नजर आ रही है।

ट्रैफिक नियमों में भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी में वाहन चलाते वक्त जरा सी भी लापरवाही आपको जेल पहुंचाने के साथ ही आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकती है।

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क्या है सरकार की SOP
- दिल्ली सरकार की नई SOP के मुताबिक, अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- वहीं, अगर कोई वाहन चालन दूसरी बार यही अपराध करता है, तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
- इसके साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

यही नहीं अधिकारियों की मानें तो रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखने पर भी 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आरटीओ अधिकारियों को मुताबिक कुछ मामलों में देखा गया है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ पेपर सीट चिपका रहे थे।
उन्होंने कहा, शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए।
इसलिए जरूरी है वैध नंबर प्लेट
दरअसल बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाने का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि, इस तरह के किसी वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है।

सरकार की ओर से जारी SOP में कहा गया है कि MV एक्ट के सेक्शन 39 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को रजिस्टर्ड ना होने की स्थिति में नहीं चलाएगा। इसके साथ ही मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन रजिस्टर्ड न हो।

दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन निर्माताओं की ओर से ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं। इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है।

डीलरों के खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान
एसओपी जारी करने का मकसद प्रवर्तन अधिकारियों को बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस नियम का पालन करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना है। खास बात यह है कि, इसमें डीलरों के खिलाफ भी उल्लंघन करने पर जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान है।

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